9 फरवरी से 12 फरवरी तक कृषि यंत्रीकरण मेला, किसानों को 80% सब्सिडी में मिलेगें Agriculture Machinery

कृषि यंत्र (Agriculture Machinery) : पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में भी तकनीक और मशीनों का चलन बढ़ा है। कृषि में समय, मेहनत और खर्च बचाने में आधुनिक कृषि यंत्र मददगार साबित हो रहे हैं, जो काम कई दिनों तक नहीं हो पाता था, आज वह काम चंद घंटों या मिनटों में हो जाता है. वैज्ञानिकों ने लगभग हर प्रकार के कृषि कार्य के लिए एक विशेष कृषि यंत्र का निर्माण किया है और कृषि योजनाओं द्वारा उनकी खरीद को आसान बनाया गया है। जुताई, बुवाई, खाद एवं कीटनाशक छिड़काव, सिंचाई, फसल सुरक्षा, कटाई, मड़ाई, परिवहन आदि सभी कार्यों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।
हाल ही में हरियाणा और मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी की खरीद के लिए अनुदान की घोषणा की गई थी। यहां आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन थी, लेकिन अब किसान चाहें तो ऑफलाइन यानी स्पॉट जाकर अपनी पसंद की कृषि मशीनरी सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। इस सुविधा के लिए बिहार में कृषि यंत्रीकरण मेले का भी आयोजन किया जा रहा है।
Agriculture Machinery पर 80% सब्सिडी
बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना के गांधी मैदान में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन से 90 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर बंपर सब्सिडी दी जाएगी. चल जतो
हरियाणा के किसानों के लिए योजनाएं
अब विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि भी निर्धारित कर दी गई है, जिसकी जानकारी के लिए आप कृषि विभाग/जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय अथवा कृषि समन्वयक की अधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं.
अच्छी बात यह है कि कृषि यंत्रों के मेक, मॉडल और सप्लायर कंपनी का चुनाव पूरी तरह से किसान पर निर्भर है, हालांकि कृषि विभाग ने आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठानों, मेक और मॉडल की सूची भी जारी की है, जिसकी जानकारी dbtagriculture.bihar पर उपलब्ध है. .gov.in मिल जाएगा।
Agriculture Machinery सब्सिडी का लाभ कैसे प्राप्त करें
बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एससी-एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी मिलेगी.
8,000 रुपये या उससे अधिक की सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी खरीदने के लिए कृषि नियंत्रण विभाग के सहायक निदेशक से स्वीकृति पत्र जमा करना होगा।
पंप सेट को छोड़कर 8 हजार रुपये से कम के अनुदानित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र भी अनिवार्य है.