सरकार किसानों को Free Boring Yojana के तहत बोरवेल लगवाने के लिए दे रही है पैसे, जाने कैसे करें आवेदन और कितने मिलते है पैसे

सरकार किसानों को Free Boring Yojana के तहत बोरवेल लगवाने के लिए दे रही है पैसे, जाने कैसे करें आवेदन और कितने मिलते है पैसे

Free Boring Yojana: केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है. राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार फ्री बोरिंग स्कीम भी चलाती है। इसके तहत सरकार छोटी जोत वाले किसानों को 10 हजार तक की सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी किसानों को खेतों में बोरवेल लगाने के लिए दी जाती थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन और कैसे आवेदन कर सकता है।

फ्री बोरिंग (Free Boring Yojana) स्कीम क्या है?

राज्य में कम जोत वाले किसानों को बोरिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना 1985 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों, जिनकी न्यूनतम जोत 0.2 हेक्टेयर है, को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी।

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इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के छोटे किसानों के लिए 5,000 रुपये और सीमांत किसानों के लिए 7,000 रुपये का प्रावधान है। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 10 हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है.

Free Boring Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

इस योजना में नामांकन के लिए आवेदक को लघु सिंचाई विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद योजना के विकल्प का चयन कर आवेदन पत्र डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करें। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करें।

Free Boring Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. किसान के बैंक खाते की पासबुक
3. जमीन, खसरा, खतौनी, डिग्री नंबर आदि की नकल
4. मोबाइल नंबर
5. आय प्रमाण पत्र
6. राशन कार्ड
7. पासपोर्ट फोटो
8. जाति प्रमाण पत्र
9. अधिवास प्रमाण पत्र
10. आवेदन के समय मान्य अन्य दस्तावेज

Free Boring Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक किसान होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए। यदि किसी किसान के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि नहीं है तो किसान समूह बनाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसान ने किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभ नहीं लिया हो।

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