Seed Store: गांव में खाद-बीज स्टोर खोलकर कमा सकते हैं लाखों, हिंदी में जाने कैसे करना होता है आवेदन

Seed Store: देश की अर्थव्यवस्था में कृषि से जुड़े व्यवसायों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार भी किसानों को विभिन्न व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी सिलसिले में सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को खाद और बीज भंडार शुरू करने में भी मदद कर रही है. जो किसान खाद और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किसानों को खाद और बीज स्टोर का लाइसेंस देने का काम करती है।
Seed Store के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं
अगर किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वे नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या जिला कृषि कार्यालय में जाकर खाद और बीज स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन पर विभाग को आवश्यक सत्यापन पूर्ण कर 24 दिवस के अन्दर अनुज्ञप्ति जारी करना अनिवार्य है।
Seed Store के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प उपलब्ध है
यदि किसान खाद एवं बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन बनवाना चाहता है तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर अपना आधार कार्ड पंजीकृत कराएं। इस वेबसाइट पर उर्वरक और बीज स्टोर लाइसेंस के लिए एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। फार्म को भरो। सभी आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल लें। इसके बाद हार्ड कॉपी एक सप्ताह के भीतर संबंधित कार्यालय में जमा करा दें। इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन कर लाइसेंस जारी किया जा सकता है। खाद और बीज के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
किसानों के लिए खास स्कीम, 50 रुपये की बचत और मिलेगें 35 लाख रुपये
Seed Store की अन्य जानकारी के लिए यहां विजिट करें
उर्वरक और बीज भंडार खोलने के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि लाइसेंसिंग खंड पर जा सकते हैं।