Irrigation Scheme: सिंचाई के लिए बनवानी है डिग्गी या लगावानी है पाइपलाइन, तो सरकार देगी इतनी सहायता राशी, देखें क्या होना चाहिए साइज

सिंचाई योजना (Irrigation Scheme): देश का एक बड़ा क्षेत्र असिंचित है। यहां बारिश नहीं होने से कई राज्यों में भूजल गिर रहा है. कुछ क्षेत्रों में आज जल संकट है। यही कारण है कि कृषि योग्य भूमि लगभग बंजर है। इस धरा को फिर से हरा-भरा और उपयोगी बनाने के लिए जल संरक्षण किया जा रहा है।
राजस्थान सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए खेत तालाबों की खरीद, खुदाई निर्माण और सिंचाई पाइपलाइनों के लिए सब्सिडी भी दे रही है, ताकि सिंचाई के लिए पानी का खर्च बचाया जा सके और एक बार फिर से बंजर भूमि पर खेती की जा सके।
इस तरह किसानों की रोजी-रोटी भी आसान हो जाएगी। अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं तो आप इन खेत तालाबों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है।
खेत तालाब पर सब्सिडी
राजस्थान सरकार की खेत तालाब योजना के तहत 85% सब्सिडी या रु। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत अनुदान या 3 लाख रुपये दिया जाता है।
Irrigation Scheme के लिए आवेदन कैसे करें
न्यूनतम 400 घन मीटर एवं अधिकतम 1200 घन मीटर के खेत तालाबों के निर्माण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके तहत किसानों को डिग्गी, फार्म पोण्ड निर्माण एवं सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है।#PragatiPathPeRajasthan pic.twitter.com/h8vnj0oeta
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) January 31, 2023
यहां स्व-पंजीकरण की सुविधा भी दी गई है, लेकिन किसान चाहें तो ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अपडेट के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।
Irrigation Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- भूमि चकबंदी (भू-पत्र, खसरा, खतौनी, बी-1)
- प्रमाणित नक्शा ट्रेश
- छोटे और सीमांत किसानों के साक्ष्य
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की प्रति
- मोबाइल नंबर रजिस्टर करें
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
खेत का तालाब कैसे बनाये
राजस्थान कृषि विभाग द्वारा आवेदन स्वीकृत होने एवं लाभ प्राप्त होने के उपरान्त किसान को स्वयं के व्यय पर श्रमिक, ट्रैक्टर अथवा जेसीबी आदि की व्यवस्था करनी होगी। तालाब की लंबाई-चौड़ाई 24.5 मीटर, निचली सतह 15.5 मीटर और गहराई 3 मीटर होनी चाहिए। तालाब से 1 मीटर की जगह छोड़कर 1 मीटर की ऊंचाई पर बाड़ बना लें तो अच्छा रहेगा।
अगर वांछित है, तो उन्हें जाल तारों से तारित किया जा सकता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों या जानवरों को भी तलह में गिरने से बचाया जा सकता है। नियमानुसार कृषि विभाग से पंजीकृत ब्रांड की एक छोटी 300 माइक्रॉन की प्लास्टिक शीट भी खेत तालाबों के लिए प्लास्टिक लाइनिंग के साथ लगानी होगी।