Solar Pump: कृषि सिंचाई के अलावा सोलर पंप का कही और किया इस्तमाल तो दर्ज होगी एफआईआर, तथा सब्सिडी भी वापस ली जाएगी

Solar Pump: अपर उपायुक्त डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सब्सिडी पर दिए गए सोलर पंप को उखाड़कर किसी और को बेचने, दूसरी जगह स्थापित करने और कृषि सिंचाई के बजाय अन्य तरीकों से सोलर पंप का उपयोग करने की प्राथमिकी दर्ज की है. जाएगा और सब्सिडी भी वापस ले ली जाएगी।
एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह ने कहा कि जिले में सोलर पंप के गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही हैं। इस संदर्भ में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा भी निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि लाभार्थी कृषक द्वारा सोलर पम्प का सिंचाई के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से दुरूपयोग किया जाता है तो लाभार्थी कृषक अनुदान का पात्र नहीं होगा एवं ले रहा है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई, एफ.आई.आर. पंजीकृत किया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को वापस करना होगा।
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अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया कि सोलर पंपों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली और डीजल की खपत को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना भी है. यदि लाभार्थी कृषक द्वारा सोलर पम्प का सिंचाई के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से दुरूपयोग किया जाता है तो कम्पनी द्वारा दी गयी गारंटी भी समाप्त हो जायेगी।
अतः जो लाभार्थी कृषक अपने सौर जल पम्प का दुरूपयोग कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने सौर जल पम्प को सही स्थान पर स्थापित करें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में अधिकारी किसानों को दिए गए सोलर पंपों का कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं।