Toll Plaza पर 15 सेकेंड से ज्यादा समय लगने पर नहीं देना होगा टैक्स, जानें नए नियम

Toll Plaza: कुछ साल पहले तक टोल प्लाजा पर काफी भीड़ हुआ करती थी और लोगों को प्लाजा पार करने में काफी परेशानी होती थी। लेकिन तब केंद्र सरकार ने फास्टैग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था। इस बाबत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई नियम बनाए। जिसका मकसद फास्टैग सिस्टम को बेहतर तरीके से लागू करना था। FASTag सिस्टम से दो खास बातें हुईं। पहली तो टोल टैक्स कलेक्शन बढ़ा और दूसरा टोल प्लाजा पर भीड़ कम हुई।
टोल प्लाजा पर बेहतर सेवा नियम
मई 2021 में, NHAI ने दिशानिर्देश जारी किए। जिसके अनुसार प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सेवा समय 10 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम पीक आवर्स (यानी जब टोल प्लाजा पर ज्यादा ट्रैफिक हो) में भी लागू होगा। सर्विस टाइम का मतलब उस समय से है। जिसमें कार को टोल टैक्स जमा करने के बाद प्लाजा से निकलने दिया जाता है।
इसके साथ ही नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया था कि ‘टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वाहनों की कतार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एनएचएआई ने हर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टी बनाने का भी प्रावधान किया है। ताकि लोगों को टोल से पहले 100 मीटर की दूरी का पता चल सके।
नियम क्या हैं।
नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजा पर यदि कोई वाहन टोल काटकर आगे जाने में 10 सेकेंड से अधिक का समय लेता है तो उसे बिना टोल टैक्स चुकाए पास किया जा सकता है। इसके अलावा यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी वाहनों की कतार है। तो टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में आने तक वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा।