Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाणपत्र नहीं होगा अनिवार्य, देखें नया नियम

Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाणपत्र नहीं होगा अनिवार्य, देखें नया नियम

Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana: राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी लड़कियों को अब जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana का अधिक से अधिक लड़कियों को लाभ मिल सके।

मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि लाभार्थी का विवाह निर्धारित न्यूनतम कानूनी उम्र से पहले हो जाता है तो Savitribai Phule Kishori Samriddhi Scheme का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बालिका के माता-पिता की मृत्यु होने की स्थिति में बालिका के पालक माता-पिता या अभिभावक के संबंधित दस्तावेज मान्य होंगे।

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माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा

ऐसे में आवेदन के साथ माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाना जरूरी होगा। पूर्व में माता-पिता की मृत्यु होने पर बाल कल्याण समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य किया गया था। अब यह शर्त हटा दी गई है।

Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana

Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana का लाभ लेने के लिए जन्म प्रमाणपत्र नहीं होगा अनिवार्य, देखें नया नियम

 

यहाँ प्रावधान है

आपको बता दें कि Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana के तहत आठवीं और नौवीं कक्षा में दाखिला लेने वाली लड़कियों को 2,500 रुपये, कक्षा 10 से 12वीं की लड़कियों को 5,000 रुपये और 18-19 साल की लड़कियों को 20,000 रुपये देने का प्रावधान है।

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