Pan Aadhar Link: पैन कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट, अगर नही किया ये काम तो 1 महीने बाद कोई काम का नही रहेगा आपका Pan Card

Pan Aadhar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। इसके बाद जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी पैन कार्ड खारिज कर दिया जाएगा। उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इस काम को तुरंत पूरा कर लें। क्योंकि बिना पैन के आप फाइनेंस से जुड़े सभी काम नहीं कर पाएंगे।
आयकर विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई 31 मार्च 2023 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
ऐसा नहीं कर पाएंगे
पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद पैन कार्ड धारक म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक खाते नहीं खोल सकेगा। इसके अलावा बंद पैन को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. तो 31 मार्च 2023 तक आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।
लेट फाइन दिया जाएगा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून से आधार को पैन से जोड़ने पर 1000 रुपये का विलंब शुल्क तय किया है। बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा नया पैन कार्ड बनवाने पर भी रोक लगेगी।
इन लोगों को छूट है
हालांकि इस एक्ट के मुताबिक कुछ लोगों को छूट दी गई है। असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले नागरिकों को पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह उसके लिए जरूरी नहीं है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो।
Pan Aadhar Link कैसे करें?
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक बेस पर क्लिक करें।
आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’ के विकल्प का चयन करें।
आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और फिर ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
ऐसे भरें जुर्माना
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर देना होगा जुर्माना इसके लिए आपको इस पोर्टल https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp Protean पर जाना होगा। यहां पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट के लिए चालान नंबर/आईटीएनएस 280 पर क्लिक करें और फिर टैक्स एप्लीकेबल चुनें। शुल्क का भुगतान लघु शीर्ष एवं मुख्य शीर्ष के अंतर्गत एकल चालान में किया जाना है। फिर नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से भुगतान का तरीका चुनें और अपना पैन नंबर दर्ज करें। मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और पता दें। अंत में कैप्चा भरें और Proceed पर क्लिक करें।