PM Kusum Yojana: बड़ी खुशखबरी, किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी, आवेदन खत्म होने से पहले ऐसे भरें फार्म

PM Kusum Yojana: बड़ी खुशखबरी, किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 100 प्रतिशत तक सब्सिडी, आवेदन खत्म होने से पहले ऐसे भरें फार्म

PM Kusum Yojana: किसानों का बिजली बिल कम करने व 24 घंटे सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पंप सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इसमें किसानों को पीएम-कुसुम योजना के तहत अनुदान या सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सोलर पंप लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को उनके द्वारा तय की गई शर्तों और नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं।

इसी सिलसिले में राजस्थान सरकार किसानों को अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 100 फीसदी सब्सिडी दे रही है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किसान भाइयों को राजस्थान सरकार की सोलर पंप योजना में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कैसे आवेदन करें, आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, यह सभी बातें …

किन किसानों को सोलर पंप पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी?

किसानों के लिए सोलर पंप की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए विशेष अनुदान दे रही है। यह विशेष सब्सिडी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों को सोलर एनर्जी पंप प्लांट लगाने के लिए यूनिट की लागत का 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जा रही है. राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 45 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के किसानों को 3 एवं 5 एचपी क्षमता के सोलर पंप प्लांट पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा. 100 प्रतिशत तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है।

सोलर पंप सब्सिडी योजना (Solar Pump Subsidy Yojana) के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

आगे राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं-

कृषि एवं उद्यानिकी फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर प्लांट का प्रयोग करने वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जायेगा.
योजना के तहत, उन्नत बागवानी तकनीक जैसे ग्रीनहाउस, शेडनेट हाउस और लो-टनल तकनीक का उपयोग करने वाले किसान भी सब्सिडी के पात्र होंगे।

पात्र किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर पावर पंप प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जाएगी।

कौन से किसान 3 एचपी सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं?

3 एच.पी. राज्य के केवल वही किसान सोलर पंप प्लांट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि हो। इसके अलावा, किसान के पास 1000 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला एक जल भंडारण संरचना या 400 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाली एक डिग्गी या 600 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला फार्म पौंड या 100 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी होनी चाहिए। मीटर या 100 मीटर की अधिकतम गहराई वाला भूमिगत जल स्रोत।

5 एचपी सोलर पंप के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं?

राज्य के केवल वही किसान जिनके पास कम से कम 0.75 हेक्टेयर भूमि है, 5 एचपी सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके पास 2000 क्यूबिक मीटर क्षमता का जल भंडारण ढांचा या डिग्गी या फार्म पाउण्ड या अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।

7.5 एचपी सोलर पंप के लिए कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं?

7.5 एचपी सोलर पंप प्लांट के लिए किसान के पास कम से कम 1.0 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। इसके साथ ही उसके पास 7500 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाली जल भंडारण संरचना या डिग्गी या 100 मीटर की अधिकतम गहराई वाला भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।

सोलर पंप सब्सिडी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

सौर पंप अनुदान योजना राजस्थान के तहत आवेदन करने के लिए किसानों द्वारा आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
  • आवेदक किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन पात्रता सत्यापन प्रमाण पत्र
  • किसान का स्वघोषित शपथ पत्र
  • किसान की कृषि भूमि के कागजात
  • संबंधित डिस्कॉम में कृषि कनेक्शन के लिए नामांकन का प्रमाण पत्र
  • योजना के तहत सूचीबद्ध फर्म के समझौते के कोटेशन की फोटोकॉपी

सोलर पंप अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें

राजस्थान राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान भाई योजना एवं आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने जिला कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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