हरियाणा में Dayalu Scheme के तहत मिलेंगे 180000 रुपये, जाने कैसे करें Online Registration, क्या है Eligibility, क्या है जरूरी Documents

What is Haryana Dayalu Scheme: हरियाणा सरकार की तरफ से अंतोदय परिवार के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना शुरू की गई है. इस Scheme का नाम दयालु योजना (Dayalu Scheme) है. योजना के तहत अंत्योदय परिवारों में मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. हरियाणा निवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस योजना की घोषणा की गई. इस योजना के तहत PPP में स्थापित डाटा के आधार पर 180000 रूपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है.
सीएम ने की Haryana Dayalu Scheme की घोषणा
इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में चल रही बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को आसान बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है.
इस न्यास द्वारा तीन योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में या मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारिक समूह निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई.
इन लोगों को मिलेगा Haryana Dayalu Yojana का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु व स्थाई दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होता है. मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया और स्थाई दिव्यंग्नता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में ही सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. दयालु योजना के जरिए विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा. इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रूपये तक की सहायता राशि भी शामिल है.
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