Haryana Viklang Pension Yojana, जाने कैसे भरें फार्म और कितनी मिलती है पेंशन

Haryana Viklang Pension Yojana, जाने कैसे भरें फार्म और कितनी मिलती है पेंशन

Haryana Viklang Pension Yojana 2023: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य के विकलांग लोगों को आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए दी गई थी, एक बार फिर से शुरू की गई है। disability pension योजना में कुछ कमियों के कारण सरकार द्वारा लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन बंद कर दी गई थी, जिसके बाद योजना में शामिल लाभार्थियों को फिर से योजना में पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 60% या अधिक विकलांग राज्य का कोई भी नागरिक, जिसने अभी तक हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 के लिए आवेदन नहीं किया है, वह अब योजना में आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पूरा करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेगा।

जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि देश में बहुत से लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, वे अपने आर्थिक खर्च या खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। जिसके फलस्वरूप शारीरिक कार्य के लिए विकलांग व्यक्ति को सक्षम नहीं माना जाता है और उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उन्हें अपने वित्तीय खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अधिक विकलांग नागरिकों को हरियाणा विकलांग पेंशन (disability pension Scheme) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना के तहत 1800 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ अब हितग्राहियों के खातों में अंतरित किया जायेगा. जिसके लिए आवेदक-लाभार्थी को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसमें उसकी 60% या उससे अधिक की विकलांगता की जानकारी दी गई हो।

Haryana Disabled Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएँ

  • disability pension Scheme के माध्यम से राज्य के शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
  • राज्य के दिव्यांगजनों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा योजना को दोबारा शुरू किया गया है।
  • योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 1800 रूपये पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में दी जाने वाले सहायता राशि आवेदकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
  • राज्य के 60% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों अपने विकलांगता का प्रमाण पत्र आवेदन के समय आवेदन फॉर्म के साथ करना होगा।
  • योजना के माध्यम से लाभार्थी दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जिससे उन्हें अपने आर्थिक खर्चों के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पडेगा।

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हरियाणा disability pension Scheme की पात्रता

  • योजना में आवेदन करने वाले नागरिक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • हरियाणा के 60% या इससे अधिक विकलांगता से पीड़ित नागरिक विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक विकलांगता या दुर्घटना में हुए विकलांग नागरिक आवेदन कर सकेंगे।
  • आवेदक यदि सरकारी नौकरी करते हैं या उन्हें किसी सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएँगे।
  • यदि आवेदक महिला को पहले से विधवा पेंशन या किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उन्हें विकलांग पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है।

विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana ) के दस्तावेज

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जैसे

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

Haryana Viklang Pension Yojana, जाने कैसे भरें फार्म और कितनी मिलती है पेंशन

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 (Haryana Viklang Pension Yojana) ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

राज्य के जो भी नागरिक Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करना चाहते हैं वह ऑफलाइन ब्लॉक या जिला कार्यालय जाकर या ऑनलाइन यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

  • आवेदक सबसे पहले योजना सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • अब होम पेज पर आपको फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब अगले पेज में आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करना होगा। disabled-pension-scheme-form
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • यहाँ आपको फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिन्टऑउट निकलवा लेना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भर लेनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको आवेदन फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके कार्यालय में देना होगा।
  • इसके बाद आपको फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
  • जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फॉर्म की सफलतापूर्वक जाँच हो जाने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (disability pension Scheme) आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया

राज्य के जिन भी नागरिकों द्वारा योजना में आवेदन किया गया है वह अपने आवेदन की स्थिति की जाँच यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर कर सकेंगे।

आवेदन स्थिति की जाँच के लिए आवेदक सबसे पहले सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज आ जाएगा, यहाँ आपको Track Application Online के विकल्प पर क्लिक करना होगा। disabled-pension-scheme-status-check
जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला पेज आ जाएगा, यहाँ आपको अपने विभाग, सेवा का चयन करना होगा।
अब एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स आईडी दर्ज करके आपको Check Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके Haryana Viklang Pension Yojana आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

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