News Haryana: Haryana Police Bharti पर HC ने लगाई रोक, देखें अपडेट

News Haryana, Haryana Police Bharti: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस सिपाही भर्ती पर रोक लगा दी है. इससे 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है. वहीं 3087 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुके हैं. एक पुनर्विचार याचिका पर सुनावाई करते हुए HC ने यह आदेश जारी किया है. वहीं मामले में 41 याचिकाकर्ताओं ने HC ने सरकार की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी पर आपत्ति जताई है.
बता दें कि हरियाणा में 5500 पुरुष पुलिस सिपाही की भर्ती निकाली गई थी. इसकी पहली सुची में 3087 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र मिल चुके हैं. वहीं HC के आदेश के बाद दूसरी सूची में शामिल 2413 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है. याचिका में आरोप है कि नियुक्ति में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, जिससे शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया.
वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कहा कि जब तक याचिका पर सुनवाई हो रही है तब तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे. वहीं सरकार ने कोर्ट को इस बारे में लिखित में कुछ नहीं दिया था. इसके बाद सरकार ने पुरुष सिपाही भर्ती को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए.
वहीं नियुक्ति पत्र जारी करने को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर यह फैसला लिय गया है. इस बारे में पहले कोर्ट को जानकारी दी गई. वहीं यह फैसला तब लिया जाता है, जब लिखित परीक्षा के बाद सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक व शारीरिक परीक्षा के भी अंक जुड़ने हैं.
अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सरकार ने पुरुष और महिला सिपाही के 6600 पदों के भर्ती निकाली थीं. वहीं परीक्षा के बाद सारी प्रक्रिया पूरी गई, लेकिन नियुक्ति में सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई. इस फैसले से एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाला अभ्यर्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो गया, इस कारण हमनें हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.