Goa Tourist Privacy Safety Rule: अगर बना रहे है Goa घूमने का प्लान तो पहले जान लें ये नए नियम, नही तो देना पड़ेगा50 हजार रुपये जुर्माना

Goa Tourist Privacy Safety Rule: अगर बना रहे है Goa घूमने का प्लान तो पहले जान लें ये नए नियम, नही तो देना पड़ेगा50 हजार रुपये जुर्माना

Goa टूरिस्ट प्राइवेसी सेफ्टी रूल (Goa Tourist Privacy Safety Rule): गोवा में पर्यटकों की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी की है. लोगों के लिए कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनका उल्लंघन करने पर हजारों रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. मसलन, बीच पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुले में खाना बनाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।

बिना अनुमति पर्यटकों के फोटो लेने पर रोक

गोवा सरकार की नई एडवाइजरी में कहा गया है कि पर्यटकों के साथ या अकेले तस्वीरें लेने से पहले उनकी अनुमति लें, खासकर जब वे धूप में लेटे हों या समुद्र में मस्ती कर रहे हों। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटकों की निजता का सम्मान होगा। इसके अलावा एडवाइजरी में पर्यटकों से ओवरचार्जिंग से बचने के लिए टैक्सी के मीटर को देखकर किराया चुकाने को भी कहा गया है।

‘पर्यटकों की खुली जगहों पर न बनाएं खाना’

गोवा सरकार की एडवाइजरी में पर्यटकों से चट्टानों और खतरनाक जगहों पर सेल्फी नहीं लेने को कहा गया है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके. इसके अलावा गोवा सरकार ने भी पर्यटकों से गोवा की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। एडवायजरी के मुताबिक गोवा आने वाले पर्यटकों को भी पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत होटलों में ठहरने की सलाह दी गई है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह के विवाद से बचा जा सके. कई पर्यटकों के लिए एक अपंजीकृत होटल में रहना महंगा है।

26 जनवरी को एडवाइजरी जारी की गई

गोवा पर्यटन विभाग ने 26 जनवरी को पर्यटकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की, जिसका पर्यटकों को पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि इसका मकसद पर्यटकों की निजता, उनकी सुरक्षा और उन्हें धोखाधड़ी से बचाना है.

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